रिश्वतखोर जिला समन्वयक को नहीं मिली जमानत- हाईकोर्ट ने की निरस्त

प्रयागराज। जिला बेसिक शिक्षा विभाग बिजनौर में मिड डे मील के जिला समन्वयक रहे राशु चौहान को एक बार फिर से जमानत नहीं मिल सकी है। हाई कोर्ट ने रिश्वतखोर जिला समन्वयक की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।
जनपद बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक प्रमुख दफ्तर से वर्ष 2024 की 26 जून को ₹50000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए बिजनौर के जिला शिक्षा विभाग में मिड डे मील के जिला समन्वयक रहे राशु चौहान की जमानत याचिका हाई कोर्ट से एक बार फिर से निरस्त हो गई है।
बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के मिड डे मील के जिला समन्वयक रहे राशु चौहान ने वर्ष 2022 तक मिड डे मील की आपूर्ति करने वाली संस्था को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के नाम पर ₹50000 की रिश्वत ली थी।
रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे रिश्वतखोर राशु चौहान की जमानत याचिका पहली मर्तबा हाई कोर्ट द्वारा 4 सितंबर को निरस्त की गई थी। अब एक बार फिर से नूरपुर ब्लॉक प्रमुख के रिश्वतखोर पति राशु चौहान की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है।