भाजपा विधायक किशोरी से दुष्कर्म मामले में रेपिस्ट करार- इस दिन..
सोनभद्र। वर्ष 2014 में प्रधान पति रहते हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपों से सुसज्जित भाजपा विधायक को अदालत द्वारा लड़की से रेप का दोषी पाया गया है। इस मामले में अब विधायक को 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जनपद की दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया है।
आज मंगलवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई के बाद दोषी पाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को सजा सुनाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसान उल्लाह खान द्वारा 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
दोषी पाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अदालत के आदेश के बाद पुलिस द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि जनपद की दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक रामदुलार गोंड पर तकरीबन 8 साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था।
पीड़िता लड़की के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने रामदुलार गोंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। उस समय रामदुलार गोंड भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित नहीं हुए थे और पॉक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था।
किशोरी से रेप के आरोपी रामकुमार गोंड जब दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए तो उनकी किशोरी से रेप की पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई थी।
मुकदमा स्थानांतरित होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में भी बहस नवंबर महीने में ही पूरी कर ली गई थी। परंतु बाद में पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की वजह से रेप के इस बड़े मामले में फैसला नहीं आ सका था।
नए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए एहसान उल्लाह खान के पदभार ग्रहण करने के बाद अदालत में लगी विभिन्न तिथियों के बाद इसी शुक्रवार को बहस पूरी हुई थी।अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए 12 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी।
आज सुनायें गए फैसले में अदालत द्वारा भाजपा विधायक को किशोरी से रेप का दोषी करार दिया गया है।