हाईकोर्ट के आदेश से घबराए भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट की शरण में

हाईकोर्ट के आदेश से घबराए भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट की शरण में

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय की ओर से वर्ष 2018 में लगे रेप के मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाने के बाद पूरी तरह से घबराए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं और अदालत में एचसी के आदेश के खिलाफ अपनी अपील दायर कर दी है। लेकिन कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को सुप्रीम झटका देते हुए उनकी अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।

दरअसल आज बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ वर्ष 2018 में लगे रेप के आरोपों को लेकर मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पुलिस से कहा है कि वह रेप के इस मामले में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करते हुए अपनी रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे।

जैसे ही हाईकोर्ट की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ रेप के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया गया वैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए और अपील दायर करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि रेप के इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।

लेकिन अदालत की ओर से उनकी अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने वर्ष 2018 के जनवरी माह में निचली अदालत में याचिका दायर करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने की अपील की थी। अपनी अर्जी में महिला ने आरोप लगाया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छतरपुर स्थित फार्म हाउस के भीतर उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

Next Story
epmty
epmty
Top