भाजपा नेता पूर्व MLA को 10 साल पुराने मामले में तीन माह की सजा
वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक की हनक को अदालत की ओर से सजा सुनाते हुए जोरदार झटका दिया गया है। एसीजेएम एवं एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व विधायक गोरख पासवान को 3 महीने की सजा सुनाई है।
दरअसल पूर्व एमएलए गोरख पासवान के ऊपर इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोकने के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। एमएलए को 3 माह की सजा के साथ साढे चार हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे गोरख पासवान और कई अन्य लोगों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 145, 146, 147 एवं 174 सी के अंतर्गत वर्ष 2012 की 4 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था।
वाराणसी-गोरखपुर रेल खंड पर बंनकरा गांव के पास रेल फाटक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों की भीड़ ने तत्कालीन एमएलए गोरख पासवान की अगुवाई में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को बिल्थरा रोड एवं किडहरापुर रेलवे स्टेशन के बीच तकरीबन 18 मिनट तक रोके रखा था।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए। अदालत ने आज सोमवार को पूर्व विधायक को दोषी पाते उन्हें 3 महीने कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक्स एमएलए पर साढे चार हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है।
मौजूदा वरिष्ठ भाजपा नेता गोरख पासवान बलिया की बेल्थरा रोड सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था।