बिलकिस बानो गैंगरेप- SC की फटकार के बाद 11 दोषियों का जेल में सरेंडर

बिलकिस बानो गैंगरेप- SC की फटकार के बाद 11 दोषियों का जेल में सरेंडर

वडोदरा। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देशों के बाद 11 दोषियों ने गोधरा जेल अफसरों के सामने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण के लिए सभी दोषी दो गाड़ियों में सवार होकर जेल पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 जनवरी को बिलकिस बानो गैंग रेप मामले के 11 दोषियों के सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज करने के बाद उच्चतम न्यायालय की ओर से दी गई 21 जनवरी तक सरेंडर की हिदायत के बाद सभी 11 दोषियों ने रविवार की देर रात गोधरा जेल पहुंचकर अफसरों के सामने सरेंडर कर दिया है।

वर्ष 2002 की 8 जनवरी को हुए गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ किए गए गैंगरेप के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और सभी दोषियों को दो हफ्ते के भीतर यानी 21 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा था।

रविवार की रात जब 12:00 बजने वाले थे और तारीख तब्दील होने को तैयार बैठी थी, ठीक उसी समय दो गाड़ियों में राधेश्याम शाह, जसवंत नई, गोविंद नई, केसर वोहनिया, बाका वोहनिया, राजू सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भट्ट, बिपिन जोशी, प्रदीप मोधिया और मितेश भट्ट सवार होकर दाहोद जनपद के सिंगवाड से गोधरा उप जेल पहुंचे।

जहां सभी दोषियों ने जेल अफसरों के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद सभी दोषी जेल भेज दिए गए हैं।

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