अवमानना के मामले में आयकर विभाग के बड़े अफसर को मिली सजा
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के मामले को गंभीरता से लेते हुुुए आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की जेल की सजा सुनाई है। अफसर के ऊपर 25000 रूपये का जुर्माना करते हुए कहा गया है कि इसकी अदायगी नहीं किए जाने पर अफसर को एक दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स अधिकारी आगामी 22 दिसंबर की दोपहर 3.00 बजे अदालत के सीनियर रजिस्टार के सामने पेश होने का आदेश देते हुए आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन की जेल की सजा का आदेश सुनाते हुए कहा है कि उसी दिन इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को जेल भेजा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ के जज इरशाद अली ने यह आदेश सीनियर वकील प्रशांत चंद्र की दायर अवमानना याचिका का संज्ञान लेते हुए दिया है। अदालत ने अपने आदेश से अन्य अफसरों को समझाया है कि अगर कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई तो सिर्फ चेतावनी ही नहीं उन्हें सजा भी दी जा सकती है।