माफिया डॉन को बड़ा झटका- गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा

माफिया डॉन को बड़ा झटका- गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा

गाजीपुर। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दिए गए जोर के झटके में गैंगस्टर के मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पाए गए गैंगस्टर पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भाई की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

शुक्रवार को भी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की किस्मत ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया है। गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को आज एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने अपने फैसले में मुख्तार अंसारी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सहज में ही दूसरों की जान ले लेने वाले मुख्तार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


मुख्तार के अलावा सोनू यादव को भी अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है। सोनू यादव को अदालत द्वारा 5 साल की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 200000 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

एमपी एमएलए कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेश किया गया‌।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुहा गांव के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या और मोहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

बृहस्पतिवार को इस मामले में मुख्तार अंसारी एवं सोनू यादव को अदालत ने दोषी करार दे दिया था।

Next Story
epmty
epmty
Top