रेप एवं यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व MP को जोर का झटका- जमानत से इंकार

रेप एवं यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व MP को जोर का झटका- जमानत से इंकार

नई दिल्ली। रेप एवं यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल सेकुलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि आप काफी प्रभावी व्यक्ति है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जनता दल सेक्यूलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के रेप एवं यौन उत्पीड़न मामले को लेकर जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एवं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने प्रज्वल रेवन्ना की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती है जो गवाहों को प्रभावित करने की ताकत रखता हो।

प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि चार्जशीट के मुताबिक शुरुआती शिकायत में आईपीसी की धारा 376 नहीं लगाई गई थी। इस पर बेंच ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के 21 अक्टूबर को दिए गए आदेश में कोई दखल नहीं किया दिया जाएगा।

जब वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 6 महीने बाद प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट जाने की छूट दी जानी चाहिए तो बेंच ने कहा कि इसे लेकर वह कुछ नहीं कह सकते हैं, इसके बाद अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज कर दी।

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