पूर्व IAS को HC का बड़ा झटका- पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत से इंकार

पूर्व IAS को HC का बड़ा झटका- पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत से इंकार

नई दिल्ली। लाइमलाइट में आने के बाद बर्खास्तगी की कार्यवाही झेलने वाली पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएएस प्रोबेशन अधिकारी रही पूजा खेड़कर को जोर का झटका धीरे से दिया है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

अदालत से झटका झेलने वाली पूर्व आईएएस प्रोबेशन पूजा खेड़कर पर सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यंका कोट का गलत लाभ उठाने के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज है।

इस मुकदमे में होने वाली संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा खेड़कर ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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