बोली अदालत-सीओ को गिरफ्तार कर किया जाए कोर्ट में पेश
कन्नौज। हत्या के एक मुकदमे में अदालत में अपने बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए सीओ तिर्वा को कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना बडा ही भारी पड़ गया है। इस मामले में मिर्जापुर कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस को सीओ तिर्वा को कोर्ट में पेश कराने का आदेश दिया गया है।
मिर्जापुर जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2010 के दौरान हुई एक युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को छिपा देने के मामले के सामने आने के बाद सीओ तिर्वा को मिर्जापुर कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन पुलिस क्षेत्राधिकारी अदालत के सम्मुख हाजिर नहीं हुए। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अब कन्नौज के तिर्वा सर्किल के सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके वेतन से 100 रूपये अर्थदंड के तौर पर काटकर न्यायालय में जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सीओ तिर्वा दीपक दुबे घटना के समय अहरौरा थाना अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। वर्तमान समय में वह तिर्वा सर्किल के सीओ के पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि अदालत की ओर से हत्या के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए तकरीबन 42 बार सीओ को नोटिस भेजा गया था। लेकिन वह अदालत के सम्मुख पेश नही हुए। अब एक बार फिर से अदालत ने पुलिस को 12 नवंबर तक मिर्जापुर कोर्ट में पेश कराने का आदेश दिया है। साथ ही अर्थदंड के तौर पर उनके वेतन से 100 रूपये काटकर न्यायालय में जमा कराने का आदेश भी अदालत की ओर से दिया गया है। अदालत ने 12 नवंबर तक सीओ को गिरफ्तार कर पेश कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए एसपी प्रशांत वर्मा से जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका है।