BED अभ्यर्थियों को लगा SC का झटका- सरकार ने वापस ली अर्जी
नई दिल्ली। शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर बिहार के बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह मामला दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद नीतीश सरकार की ओर से अपनी अर्जी वापस ले ली गई है।
सोमवार को बिहार में शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब दूसरी बेंच को ट्रांसफर करते हुए फिलहाल पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिससे बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत मिलती हुई नहीं देख रही है।
इस बीच नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी अर्जी वापस ले ली है। इससे पहले 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। अर्थात बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे।
पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाते हुए बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। बिहार सरकार बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त करने की इजाजत मांग रही थी। लेकिन हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है।