बाटला हाउस एनकाउंटर मामला-आतंकी आरिज खान दोषी करार
नई दिल्ली। वर्ष 2008 में राजधानी दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शामिल आतंकी आरिज खान को दिल्ली के साकेत न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है। दोषी करार दिये गये आरिज खान की सजा पर फैसला लेने के लिए अदालत ने 15 मार्च की तिथि मुकर्रर की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वर्ष 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे। इस हमले में दो अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 44 वर्षीय मोहन चंद्र शर्मा को 19 सितंबर 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बाटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान 3 गोलियां लगी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान बाद में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने दम तोड़ दिया था।
सोमवार को दिल्ली के साकेत न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान आरिज खान को हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल करने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा व 2 अन्य घायल पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालातों की जानकारी देने के निर्देश जांच अधिकारी को सुनवाई के दौरान दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि इसके हिसाब से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले 2013 में एक आतंकवादी शहजाद अहमद को इस मामले में सजा हो चुकी है। बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों आतंकवादी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मौहम्मद सेफ, और मौहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे।