गैंगस्टर मामले में बाहुबली मुख्तार को मिली जमानत- लेकिन सजा..
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में बंद चल रहे बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। लेकिन हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक नहीं लगाई है और इस पर सुनवाई जारी रहेगी।
सोमवार को हाईकोर्ट की ओर से गैंगस्टर के एक मामले में बांदा की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक नहीं लगाते हुए इसकी सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया है।
मुख्तार अंसारी पर लगाए गए जुर्माने पर भी हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल रोक लगा दी गई है। बाहुबली माफिया की जमानत के मामले में हाईकोर्ट ने इसी महीने की 20 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
उल्लेखनीय है कि बीती 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के एक मामले में दोषी पाते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाने के अलावा उसके ऊपर जुर्माना भी किया था। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।