हेट स्पीच मामले में आजम को कोर्ट की सुप्रीम राहत-नहीं देना पड़ेगा..

हेट स्पीच मामले में आजम को कोर्ट की सुप्रीम राहत-नहीं देना पड़ेगा..

लखनऊ। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बुरी तरह से फंसे प्रदेश सरकार के मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। निचली अदालत के उस आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है जिसके अंतर्गत समाजवादी पार्टी के नेता को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष के खिलाफ कथित तौर पर नफरती भाषण देने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें मोहम्मद आजम खान को आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार में कददावर मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान की आवाज का नमूना वर्ष 2007 में रामपुर के टांडा इलाके में हुई जनसभा में उनके द्वारा दिए गए भाषण से मिलान के लिए निचली अदालत द्वारा मांगा गया था। इस भाषण को एक सीडी में रिकॉर्ड किया गया था।

बुधवार को न्यायमूर्ति एस बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ में हेट स्पीच मामले में मोहम्मद आजम खान की ओर से दायर की गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।

Next Story
epmty
epmty
Top