आजम खान के बेटे को अब लगा कोर्ट का सुप्रीम झटका- राहत से इंकार

आजम खान के बेटे को अब लगा कोर्ट का सुप्रीम झटका- राहत से इंकार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार में पावरफुल कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एवं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कहीं से भी राहत नहीं मिलती दिख रही है। चेकिंग के दौरान कार के रोके जाने को लेकर जमीन पर ही धरना देकर बैठने वाले अब्दुल्ला आजम को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के इस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में मांग उठाई थी कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को आदेश दिया जाए कि वह उनके बालिग होने के दावों की पुष्टि होने तक उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया जाएं।

सपा नेता अब्दुल्ला आजम की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ से कहा कि जब तक अब्दुल्ला आजम के बालिग होने के दावे पर रिपोर्ट नहीं पेश हो जाती है उस समय तक इलाहाबाद हाईकोर्ट को लंबित आपराधिक मामले में आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा जाए।


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 की 29 जनवरी को मुरादाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान जब सपा नेता अब्दुल्ला आजम की कार को पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया था तो अब्दुल्ला आजम इसे अपना अपमाने मानते हुए वहीं जमीन पर धरना देते हुए बैठ गए थे। इस पर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम एवं सपा के कई अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा कायम किया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके चलते अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी।

Next Story
epmty
epmty
Top