भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 2 साल की सजा

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 2 साल की सजा

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं इसी कड़ी में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 2 साल की सजा सुना दी है। भड़काऊ भाषण मामले में इससे पहले भी आजम खां को 2 साल की सजा हुई थी जिसमें उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी।


गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट से विधायक बनकर उत्तर प्रदेश में ताकतवर मंत्री रहे आजम खान का मुसीबत पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। आज 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को भड़काऊ बयान मानते हुए रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। दोषी करार देने के बाद अदालत ने आजम खान को 2 साल की सजा सुना दी है।

दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के बयान को भड़काऊ मानते हुए रामपुर जनपद के शहजाद नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस पर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में पहले दोषी करार दे दिया तथा बाद में आजम खान को 2 साल की सजा सुना दी। इससे पहले भी आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में सजा हो चुकी है।

epmty
epmty
Top