आजम खान को मिली अंतरिम जमानत- इतने महीने बाद देखेंगे बाहर का उजाला
नई दिल्ली। शत्रु संपत्ति मामले को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया अदालत की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता को उनके ऊपर दर्ज 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है अब 89 वें मामले में भी आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब पूर्वमंत्री जेल से बाहर का उजाला देख सकते हैं।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वरिष्ठ सपा नेता को अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल अदालत की ओर से पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने आज प्रातः तकरीबन 11.00 बजे अपना फैसला सुना दिया है।
उल्लेखनीय है कि आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में पिछले 27 महीने से लगातार बंद थे। अब शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को जमानत मिलना बाकी थी।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब पूर्व मंत्री आजम खान से नियमित जमानत के लिए अदालत में आवेदन करने के लिए कहा गया है।