आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सुनाई दो दो साल की सजा- जुर्माना भी हुआ
मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को अदालत द्वारा वर्ष 2008 में हुए एक मामले में दोषी करार दिया गया है। पिता पुत्र को 2-2 साल की सजा अदालत ने सुनाई है, उनके ऊपर कोर्ट में 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जमानत नामा भरने के बाद ही मोहम्मद आजम खान और उनका बेटा अदालत से बाहर आ सके इस दौरान अदालत के बाहर बड़ी संख्या में दोनों के समर्थक मौजूद रहे।
मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और एमएलए रहे उनके बेटे अब्दुल्ला खान को वर्ष 2008 की 29 जनवरी को छजलैट थाने में दर्ज हुए मामले में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में छजलेट पुलिस ने वर्ष 2008 की 29 जनवरी को समाजवादी पार्टी के रामपुर सीट के पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रुकवाया था। इस दौरान गुस्सा हुए मोहम्मद आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। इसके बाद इस मामले में मोहम्मद आजम खान और उनके साथियों ने सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने भीड़ को उकसाने के आरोप में पुलिस द्वारा पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मोहम्मद आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला खान को अदालत द्वारा दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। इनके अलावा महबूब अली समेत समाजवादी पार्टी के बाकी बचे लोगों को निर्दोष करार दिया गया है। आजम खान और उनके बेटे के ऊपर दो 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। सोमवार की देर शाम जब पिता पुत्र ने जमानत नामा अदालत में दाखिल किया तो उसके बाद वह दोनों बाहर आ सके।