राजेंद्र हत्याकांड में अविनाश एवं विवेक को सुनाई उम्र कैद
मुजफ्फरनगर। जनपद शामली के गांव कुडाना में तकरीबन 9 साल पहले अंजाम दिए गए राजेंद्र सिंह हत्याकांड में दोषी पाए गए दो लोगों को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बुधवार को जिला अदालत के एडीजे-पंचम कासिफ शेख की कोर्ट में वर्ष 2010 की 18 फरवरी को जनपद शामली के गांव कुडाना में अंजाम दिए गए राजेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले की सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता रानू शर्मा की ओर से की गई जोरदार पैरवी के चलते दोषी पाए गए अविनाश एवं विवेक अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने दोषी पाएंगे अविनाश एवं विवेक पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2010 की 18 फरवरी को जनपद शामली के गांव कुड़ाना में मुकदमे के दौरान दोषी पाए गए अविनाश एवं विवेक ने राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी।
यह मामला उस समय उजागर हुआ था जब खेत पर गया राजेंद्र सिंह देर रात तक भी वापस नहीं लौटा था और परिजनों द्वारा खोजबीन में विफल रहने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घटना की छानबीन करते हुए वादी राजवीर की रिपोर्ट पर अविनाश एवं विवेक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।