आसाराम को नहीं मिली अंतरिम जमानत - SC ने की याचिका खारिज
नई दिल्ली। दुष्कर्म करने के मामले में कारागार में सजा काट रहे आसाराम बापू को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई है। दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस बात का परीक्षण कराने का निर्णय लिया है कि क्या दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं?
शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की। काफी देर के विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। आसाराम के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है की सीटी स्कैन से पता चला है कि आसाराम के फेफड़ों को 38 प्रतिशत नुकसान हुआ है और उन्हें इस समय वायरल निमोनिया है। इसके साथ ही आसाराम गैस्ट्रो आंत्र रोग से पीड़ित हैं और उन्हें ऑक्सीजन की समस्या है। इससे पहले भी आसाराम बापू ने राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आसाराम बापू अपने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करते हुए रिहाई मांग रहा है। कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती कराया गया था।