जमानत के साथ कोर्ट की केजरीवाल को एक और सुप्रीम राहत- बोली अदालत..

जमानत के साथ कोर्ट की केजरीवाल को एक और सुप्रीम राहत- बोली अदालत..

नई दिल्ली। शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से एक और बड़ी सुप्रीम राहत दी गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जेल से सरकार चलने का फैसला केजरीवाल की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया है।

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए ईडी की तरफ से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने बड़ी पीठ के सामने भेजते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना एवं दीपंकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसके साथ ही जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाने अथवा नहीं चलने का फैसला अरविंद केजरीवाल के ऊपर छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल से सरकार वाले फैसले पर हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एक निर्वाचित नेता है और यह फैसला उन्हें ही करना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं अथवा नहीं?

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