सिसोदिया को फिर झटका- हाईकोर्ट ने खारिज की मनीष की जमानत अर्जी
नई दिल्ली। जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति के मामले में हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृत्ति के हैं इसलिए मनीष सिसोदिया को 6 हफ्ते के लिए रिहा किया जाना मुश्किल है। सोमवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को लेकर हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय केस में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार कर दिया है।
पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जमानत याचिका खारिज करने वाले जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को 6 सप्ताह के लिए जमानत पर रिहा किया जाना मुश्किल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर खुद को जमानत देने की याचिका दाखिल की थी। जिस पर शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार को सुनाए गए अदालत ने अपने फैसले में निर्देश दिया है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा की खराब तबीयत को देखते हुए उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।
सीमा सिसोदिया का इलाज कहां पर कराना है यह सीमा सिसोदिया और उनके परिवार की पसंद पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि सीमा सिसोदिया चाहे तो उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच उनके घर या अस्पताल में पत्नी के पास ले जाया जाए। लेकिन इस दौरान पुलिस आयुक्त इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि उस समय सीमा सिसोदिया के घर अथवा अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद ना हो।