पराली जलाने से नाराज कोर्ट की हरियाणा पंजाब को सुप्रीम फटकार

पराली जलाने से नाराज कोर्ट की हरियाणा पंजाब को सुप्रीम फटकार

नई दिल्ली। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर बुरी तरह से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट तथा पंजाब एवं हरियाणा गवर्नमेंट को कड़ी फटकार लगाते हुए कमिश्नर को बिना दांत वाला बाघ करार दिया है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पराली जलाने के मामलों को लेकर गठित किए गए पैनल कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को लेकर बगैर दांत वाला बाघ करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा गवर्नमेंट को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि इन दोनों राज्य सरकारों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है, जबकि पैनल कमिश्नर को पंजाब एवं हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा जस्टिस जॉर्ज आगस्टिन की बेंच ने कहा है कि अदालत की ओर से हरियाणा एवं पंजाब की सरकारों को पराली जलाने के मामलों को लेकर एक्शन लेने के लिए कहा गया था, फिर भी दोनों सरकारों की ओर से अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

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