पीड़िता को मिला इंसाफ- दुष्कर्मी को हुई इतने साल की कैद

दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

Update: 2022-10-06 13:43 GMT

मुजफ्फरनगर। एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

गौरतलब है कि दिनांक 3 मार्च 2014 को वादी द्वारा थाना शाहपुर पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त शेरखान पुत्र मुमताज निवासी ग्राम पलड़ा थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना शाहपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शेरखान उपरोक्त को दिनांक 04.03.2014 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त शेरखान उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 14.04.2014 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना शाहपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.10.2022 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट बाबूराम द्वारा अभियुक्त शेरखान उपरोक्त को धारा 363/366/376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कारावास व 31,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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