जानलेवा हमला करने वाले दो भाइयों को 7 वर्ष की कैद-इतना हुआ जुर्माना
जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए गए आरोपी दो भाइयों को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2014 की 9 अक्टूबर को थाना जानसठ क्षेत्र के गांव राजपुरा में घर के आंगन में कूड़ा डालने से रोकने की रंजिश को लेकर ग्रामीण पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए गए आरोपी दो भाइयों को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों भाइयों के ऊपर अदालत की ओर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला अदालत में एडीजे-चतुर्थ गोपाल उपाध्याय की अदालत में वर्ष 2014 की 9 अक्टूबर को जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुरा में घर के आंगन में कूड़ा डालने से रोके जाने की रंजिश में पड़ोसी ब्रजवीर पर तबल से किए गए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत की ओर से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी दो भाइयों सोमपाल एवं ऋषि पाल पुत्र रतिराम को दोषी पाया गया।
अभियोजन की ओर से दोनों आरोपियों को सजा दिलाने के लिये एडीजीसी रेनू शर्मा एवं प्रदीप शर्मा द्वारा जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते अदालत की ओर से दोनों भाइयों को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों भाइयों को अर्थदंड से दंडित करते हुए उनके ऊपर 7-7 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2014 की 9 अक्टूबर को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुरा में घर के आंगन में कूड़ा डालने से मना करने को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते राजबीर के लड़के के ऊपर दोनों भाइयों सोमपाल और ऋषिपाल ने तमंचे से फायर कर दिया था और तबल से जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
मामले की रिपोर्ट पीडित के पिता राजवीर सिंह की ओर से जानसठ कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। जिसमें सोमपाल एवं ऋषि पाल पुत्र रतिराम को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।