आया फैसला- ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज- होगी सुनवाई

इस वजह से मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई आपत्ति को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।

Update: 2022-11-17 15:02 GMT

वाराणसी। फास्टट्रेक कोर्ट की ओर से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को पूजा अर्चना के लिये हिंदूओं को सौंपने के बहुप्रतीक्षित मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित तीन अन्य मांगों को लेकर दायर की गई याचिका सुनवाई करने के योग्य है। इस वजह से मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई आपत्ति को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।

बृहस्पतिवार को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे द्वारा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित तीन मांगों को लेकर दर्ज मुकदमे की सुनवाई की गई। जिन तीन मांगों पर सुनवाई होनी थी, उसमें एक याचिका किरण सिंह विसेन और अन्य द्वारा दाखिल की गई है। अदालत में दाखिल की गई याचिका के माध्यम से ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी।

इस याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि किरण सिंह बिसेन की यह याचिका सुनवाई करने के योग्य नहीं है।

अदालत ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि इस मुकदमे की सुनवाई किया जाना संभव है। इस वजह से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।

इस मामले की सुनवाई के लिए अब 2 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है।

Tags:    

Similar News