13 साल पहले की थी हत्या- कोर्ट में दोषी सिद्ध- उम्रकैद की सुनाई गई सजा

13 वर्ष पुराने हत्या के मामले में महिला समेत दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Update: 2023-03-07 06:41 GMT

कौशांबी। जिले के एक अदालत ने सोमवार को 13 वर्ष पुराने हत्या के मामले में महिला समेत दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार सैनी थाना क्षेत्र के मीठेपुर सयारागांव के हिसामुद्दीन द्वारा 16 अगस्त 2009 को सूचना दर्ज कराई गई थी कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। इस मामले में वादी ने गांव के ही गुलशन बेगम पत्नी रूआब अहमद व इस्लामुद्दीन पुत्र कयामुद्दीन के विरुद्ध हत्या कारितकरनेका अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना उपरांत विवेचक द्वारा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गय। मामले का विचारण अपर जिला जज प्रथम की अदालत में शुरू हुआ। अदालत ने उभयपक्ष के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत गुलशन बेगम वा इस्लामुद्दीन को हत्या का दोषी पाया जिस पर आज दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ क्रमशः 17000 और 15000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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