पूर्व प्रधान हत्याकांड में आरोपी बनाकर कोर्ट ने राहिल को किया तलब
चरथावल पुलिस द्वारा राहिल की नामजदगी को गलत बताकर मुकदमें से उसका नाम निकाल दिया था।
मुजफ्फरनगर। जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी में हुए पूर्व प्रधान शराफत अली हत्याकांड में राहिल को आरोपी बनाते हुए अदालत ने अब उसे कोर्ट में तलब किया है।
मंगलवार को जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी में वर्ष 2011 में हुए पूर्व प्रधान शराफत अली हत्याकांड की सुनवाई कर रहे एडीजे- प्रथम गोपाल उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही के दौरान राहिल के विरुद्ध गवाही होने पर उसे आरोपी के रूप में अदालत में तलब किया है। आरोप है कि पुलिस द्वारा की गई इस मामले की विवेचना के दौरान चरथावल पुलिस द्वारा राहिल की नामजदगी को गलत बताकर मुकदमें से उसका नाम निकाल दिया था।
मंगलवार को सबूत के चलते वादी शादाब ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए प्रार्थना की है कि राहिल के विरुद्ध गवाह की ओर से बयान दिए गए हैं, इसलिए उसे अदालत में तलब किया जाए।
कोर्ट ने वादी की अर्जी को मंजूर करते हुए अब राहिल को कोर्ट में तलब किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी आशीष त्यागी तथा वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी एवं फिरोज राणा द्वार पैरवी की गई।