नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले को अदालत ने सुनाई सजा

न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

Update: 2022-10-10 15:19 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक की अगुवाई में थाना कांधला, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त रवि पुत्र पम्पोश निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 252/16 धारा 363 आईपीसी थाना कांधला जनपद शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कांधला पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कांधला, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा धारा 363 आईपीसी में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 3000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। 

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