अदालत ने सुनाई बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कैद की सजा

अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार के एक मामले में आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए की सजा सुनायी है

Update: 2022-08-06 14:49 GMT

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले की एक अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार के एक मामले में आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए की सजा सुनायी है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोतवाली नानपारा क्षेत्र के बंजारन टांडा भटेहटा गांव निवासी फजल खां ने 12 वर्षीया नाबालिक के साथ बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया था। 21 अप्रैल 2016 को हुए अपराध के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

दीवानी न्यायालय के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पोस्को संत प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट के जज वरुण मोहित निगम ने मामले की सुनवाई की। न्यायधीश ने दुष्कर्म को जघन्य मानते हुए आरोपी फजल खां को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायधीश ने कहा कि जुर्माना की राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

वार्ता

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