चोरी के मामले में अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा

2 अभियुक्तों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

Update: 2023-02-10 14:27 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में अभियुक्तगण 1.आसिफ पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली 2.याकूब उर्फ कुम्मा पुत्र रफीक निवासी ग्राम पावटीकला थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 145/2023 धारा 379 भादवि में थाना गढीपुख्ता जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.02.2023 को न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा आसिफ, याकूब उपरोक्त को धारा 379 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि (09.01.2014 से 17.10.2014 तथा 09.02.2023 से 10.02.2023) के कारावास की सजा व 3000-3000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। 

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