घर में घुसकर किया था हमला- अदालत ने सुनाई यह सजा
घर में घुसकर हमला करने वाले एक अपराधी को अदालत ने 2 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है
मुजफ्फरनगर। एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते घर में घुसकर हमला करने वाले एक अपराधी को अदालत ने 2 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से फायर करना, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 23.12.2021 को न्यायालय एडीजे- 13 मुजफ्फरनगर द्वारा अपराधी शाहनवाज पुत्र वकील निवासी ग्राम भूड थाना खतौली, मुजफ्फरनगर को 2 वर्ष के कारावास व 4 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।