मंदिरों पर बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने से कोर्ट का सुप्रीम इंकार
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 19 मार्च 2025 को जारी विध्वंस नोटिस को चुनौती दी है।;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के तीन मंदिरों पर बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिका दाखिल करने वालों को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेस- 2 में स्थित तीन मंदिरों के खिलाफ प्रशासन की ओर से की जाने वाली बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज करते हुए याचिका दाखिल करने वाले लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।
दरअसल राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेस- 2 में पूर्वी दिल्ली कालीबाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था और श्री बद्रीनाथ तीन मंदिर है। इन तीनों मंदिरों की समितियों ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 19 मार्च 2025 को जारी विध्वंस नोटिस को चुनौती दी है।
वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने बुधवार रात 9:00 बजे सार्वजनिक नोटिस लगाते हुए बताया है कि मंदिरों को 20 मार्च 2025 को सुबह 4:00 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा।