शामलीः अदालत ने 5 अपराधियों को सुनाई 7-7 साल की सजा

जनपद की मॉनिटरिंग व अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते 5 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई

Update: 2022-11-07 15:03 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना आदर्शमण्डी एवं जनपद की मॉनिटरिंग व अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते 5 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि वर्ष 2012 में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वादी सतेन्द्र की तहरीर पर 5 अभियुक्तो 1. तेजपाल पुत्र महावीर निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली, 2.रजत पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली, 3. विनित पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली, 4.सोमपाल पुत्र महाबीर निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली, 5. नितिन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी शामली पर मुकदमा अपराध संख्या 16/2012 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज न्यायालय द्वारा 5 अभियुक्तों को धारा 147 आईपीसी में 2-2 वर्ष कारावास की सजा व धारा 148 आईपीसी मे 3-3 वर्ष की सजा, धारा 307 आईपीसी मे 7-7 वर्ष कारावास की सजा, धारा 504 आईपीसी मे 2-2 वर्ष कारावास की सजा व धारा 506 आईपीसी मे 3-3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।

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