बोला सुप्रीम कोर्ट-संस्थान तय कर सकते हैं ड्रेस कोड
शैक्षणिक संस्थानों को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और हिजाब इससे अलग है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी।
नई दिल्ली। शिक्षण संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल के मामले को लेकर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नियमों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और हिजाब इससे अलग है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल के मामले को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं के ऊपर सुनवाई करते हुए अपनी अहम टिप्पणी में कहा है कि नियमों के मुताबिक देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपने स्कूल कॉलेज में यूनिफार्म निर्धारित करने का अधिकार है और हिजाब इससे अलग है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनी टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि पहले से निर्धारित नियम इस बात को कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म यानी छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस को निर्धारित करने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को अब इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक के जिस स्कूल से यह मुद्दा देश भर में उठा है उसके प्रबंधन द्वारा भी यही दलील दी गई थी।