सुप्रीम कोर्ट में याचिका-कुंभ भगदड़ के जिम्मेदार अफसरों पर हो कार्यवाही

महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है।;

Update: 2025-01-30 09:49 GMT

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किये जा रहे महाकुंभ- 2025 में बुधवार को मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की डिमांड की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में देश भर से प्रयागराज आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों एवं दिशा निर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए बुधवार को महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर शीर्ष अदालत में दाखिल की गई जनहित याचिका में सभी राज्यों को यह निर्देश देने की डिमांड भी की गई है कि वह प्रयागराज स्थित अपने सुविधा केंद्रों पर तीर्थ यात्रियों के सुरक्षा उपाय एवं दिशा निर्देशों के बारे में बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराए।

जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि महाकुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अन्य भाषाओं में उदघोषणा, दिशा निर्देश एवं सड़के दिखाने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं, जिससे दूसरे राज्यों से प्रयागराज आने वाले लोग आसानी के साथ मदद हासिल कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकारें एवं प्रयागराज महाकुंभ चिकित्सा के आपातकाल के समय डॉक्टर एवं नसों की छोटी टीम तैनात करें ताकि मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं रहे।Full View

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