CBI में अस्थाई निदेशक की नियुक्ति का मामला - केंद्र को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक पद पर स्थाई नियुक्ति याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक पद पर स्थाई नियुक्ति संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश जानेमाने वकील प्रशांत भूषण ने प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के अंतरिम/कार्यवाहक निदेशक पद पर नियुक्ति का विरोध किया। ऋषि कुमार शुक्ला के दो फरवरी को निदेशक पद से सेवानिवृत होने के बाद प्रवीण सिन्हा को अंतरिम नियुक्ति दी गई थी।
प्रशांत भूषण ने दलील दी कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। नियमित निदेशक पद पर नियुक्ति नहीं होने से जांच एजेंसी का कामकाज प्रभावित होता है।
प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और इसकी सुनवाई जल्दी कराई जानी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह संबंधित जज खाली नहीं है क्योंकि वे मराठा आरक्षण से संबंधित संविधान पीठ का हिस्सा होंगे।