मर्डर- प्रेमी को मिला आजीवन कारावास
प्रेमी को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया। इस वाद की विशेषता यह है कि इसका फैसला मात्र दो वर्ष और 4 दिन में कर दिया गया
मथुरा। मथुरा जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने महिला की हत्या के मामले में उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया। इस वाद की विशेषता यह है कि इसका फैसला मात्र दो वर्ष और 4 दिन में कर दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार राजपुर ग्राम थाना गोवर्धन निवासी छोटेलाल बघेल की पुत्र वधू राधा दो फरवरी 2019 को सिलाई सीखने के लिए घर से निकली थी। उसके वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी खोज की लेकिन वह नहीं मिली। दो दिन बाद चार फरवरी को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 17 फरवरी को उसका शव रिफाइनरी क्षेत्र से बरामद किया था।
पुलिस की विवेचना के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर गांव के ही टेम्पू चालक पप्पू को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसने स्वीकार किया था कि उसके संबंध थे तथा उसने ही उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया था। इस मामले विद्वान न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पप्पू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मदन मोहन पाण्डे ने की।
वार्ता