नाबालिग से बलात्कार के मामले दोषी को हुई उम्रकैद

अपराधी को न्यायालय कैराना द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

Update: 2022-11-19 13:10 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा नाबालिग से बलात्कार के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त यशवीर उर्फ एशवीर पुत्र भाई चन्द निवासी काकौरकलां थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई थी । जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना आदर्शमंडी पर तहरीर दाखिल की गई थी । तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 226/13 धारा 363,366,376 IPC व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय ADJ/SPL कोर्ट कैराना शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया।

पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में शामली पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। शामली पुलिस के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज न्यायालय ADJ/SPL कोर्ट कैराना शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त यशवीर उर्फ एशवीर उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363, व 366 में क्रमशः 05 वर्ष व 07 वर्ष कारावास एवं 2000/- व 3000/- रूपये के अर्थदंड तथा 376 IPC एवं 3(2)5 ST/SC एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है ।

Tags:    

Similar News