हत्या करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

एक दशक पूर्व हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायलय एडीेजे-1 द्वारा आजीवन कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया गया है;

Update: 2022-02-19 11:17 GMT

मुजफ्फरनगर। एक दशक पूर्व हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायलय एडीेजे-1 द्वारा आजीवन कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में अभियुक्तों द्वारा आबाद पुत्र नसीर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। उक्त अभियोगों में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 19 फरवरी 2022 को न्यायालय एडीजे-1 मुजफ्फरनगर द्वारा सुहेल पुत्र शेरअली व हसीन पुत्र शेरअली निवासी कुंगर पट्टी सुजडू थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर को आजीवन कारावास व 1 लाख 32 हजार रुपये (प्रत्येक पर) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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