चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा

न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वारा सुनाई गयी जेल मे बिताई गई अवधि की सजा एवं 8 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।;

Update: 2022-11-22 14:00 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 2 अपराधियों को न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वारा सुनाई गयी जेल मे बिताई गई अवधि की सजा एवं 8 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि मुकदमा अपराध संख्या 75/2011 धारा 379, 411 आईपीसी में अभियुक्त 1.लाला पुत्र कुर्बान, 2. इस्माईल पुत्र महफूज निवासीगण ग्राम बुन्टा थाना बाबरी जनपद शामली के विरूद्व थाना बाबरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त लाला व इस्माईल उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 379, 411 आईपीसी (चोरी के मामले) में अभियुक्त लाला को जेल में बिताई गई अवधि (दिनांक 08.11.2011 से 01.12.2011 व 27.09.2022 से 22.11.2022 तक) तथा अभियुक्त इस्माईल को (30.09.2011 से 02.11.2011 तक) की सजा एवं 2000-2000/- रुपये के (कुल 8,000 रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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