11 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए गए सपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा
विधायक नाहिद हसन को सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने एमएलए को अर्थ दंड की सजा सुनाई है।;
शामली। तकरीबन 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में अदालत की ओर से दोषी पाए गए समाजवादी पार्टी के विधायक को कोर्ट ने अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि अर्थ दंड जमा नहीं करने पर विधायक को एक महीने का कारावास भोगना पड़ेगा।
बृहस्पतिवार को 11 साल पहले शामली कोतवाली पर तैनात दरोगा की ओर से वर्ष 2014 की 28 मार्च को धारा 171 (6) के अंतर्गत दर्ज कराए गए मुकदमे में समाजवादी पार्टी के कैराना विधानसभा सीट के विधायक नाहिद हसन को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने एमएलए को अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नाहिद हसन को ₹100 के अर्थ दंड की सजा सुनाते हुए अपने फैसले में कहा है कि यदि विधायक की ओर से अर्थ दंड की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो विधायक को एक महीने का कारावास भोगना होगा।