बोली योगी सरकार- जावेद का मकान पूरी तरह का अवैध, इसलिए गिराया

पंप का घर ढहाये जाने के मामले में हुई सुनवाई में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है

Update: 2022-06-30 11:16 GMT

प्रयागराज। महानगर के अटाली इलाके में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप का घर ढहाये जाने के मामले में हुई सुनवाई में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब आगामी 7 जुलाई को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी।

बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अटाला हिंसा पर हुई सुनवाई के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि जावेद मोहम्मद उर्फ पंप का घर गिराए जाने से पहले हर एक बिंदु का गंभीरता से ध्यान रखा गया था। जावेद पंप का घर पूरी तरह से अवैध था और घर के किसी भी हिस्से का संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। इतना ही नहीं नक्शे के लिए कोई आवेदन भी प्राधिकरण के पास नहीं किया गया था, इसलिए गैरकानूनी होने की वजह से घर को कानून के अंतर्गत गिराया गया है।

राज्य सरकार की तरफ से अटाला में हुई हिंसा में जावेद पंप की भूमिका का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जावेद पंप ने प्रयागराज शहर को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया है।

अदालत की और अब इस मामले में सुनवाई के लिए आगामी 7 जुलाई की तिथि मुकर्रर की गई है।

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