UP सरकार प्रति जोड़े को दे रही शादी अनुदान के रूप में 51 हज़ार रुपए

शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

Update: 2022-09-28 14:35 GMT

लखनऊ। निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 51 हज़ार रुपए की धनराशि व्यय की जाती है, जिसमें 35000 रुपए कन्या के बैंक खाते में भेजी जाती है तथा रू0 10 हज़ार उपहार सामग्री के रूप में दी जाती है जबकि रू0 6 हज़ार समारोह के आयोजन में व्यय किया जाता है।

निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा आवेदक के परिवार की आय रू0 2 लाख़ वार्षिक से अधिक न हो। इसके अलावा शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि योजना के प्रारंभ वर्ष 2017- 2018 से लेकर अब तक कुल 1 लाख़ 92 हज़ार से अधिक जोड़ों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।

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