गिरोह सरगना समेत दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा

जिले के अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी कोर्ट (23) राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो गिरोह सरगनाओं को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।

Update: 2021-03-09 12:22 GMT

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी कोर्ट (23) राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो गिरोह सरगनाओं को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंगरौली मध्यप्रदेश निवासी गिरोह सोनू कर्मा और गिरोह सदस्य सूरज बंसल के खिलाफ जिलाधिकारी के अनुमोदन पर राबर्ट्सगंज कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। सत्रह दिसम्बर वर्ष 2018 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया गया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने अभियुक्त सोनू कर्मा व सूरज बंसल को 5-5 साल, 4-4 माह, 3-3 दिन की सजा एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट धनन्जय शुक्ला एडवोकेट ने पैरवी की।

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