नाबालिग से दुष्कर्म कर किया था मर्डर- कोर्ट ने सुनाई सज़ा ए मौत

नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त वीरेन्द्र बघेल को सज़ा ए मौत की सज़ा सुनाई है।

Update: 2021-09-18 14:36 GMT

फिरोजाबाद। जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अरविंद कुमार यादव ने आज नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त वीरेन्द्र बघेल को सज़ा ए मौत की सज़ा सुनाई है।

घटनाक्रम के अनुसार मामला थाना लाइनपार इलाके में संतनगर लाइपार निवासी वीरेन्द्र बघोल 25 अप्रैल 2019 को 11 वर्षीय बालिका को बलहला कर बसई मोहम्मद पुर क्षेत्र में ले गया । अभियुक्त ने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया ,जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पहचान छिपाने के लिए ईंटों से उसका चेहरा कुचल दिया। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर उसकी निशानदेही पर लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और विवेचना के उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

फिरोजाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो (प्रथम) अरविन्द कुमार यादव (द्वितीय) ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किये गए कृत्य परिकल्पना में राक्षसी क्रियान्वयन में क्रूरता है। जो न केवल बर्बर, पार्श्विक बल्कि अमानवीय भी है, जिसके लिए अभियुक्त को कोई पश्चाताप भी नहीं है। घटना के समय पूर्ण व्यस्क अभियुक्त के अंदर सामान्य मानवता भी नहीं थी। उसका मस्तिष्क पूर्णतः शून्य हो गया है जो किसी प्रकार से सुधार से परे है। जिस जघन्यता व क्रूरता से उस असहाय 11 वर्षीय बच्ची का सर ईंटों से कुचला गया है, वह अभियुक्त द्वारा किये गए कृत्य की पशुता को दर्शित करता है। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य मानवता को शर्मसार करने वाला है और उसका कृत्य विरल से विरलतम श्रेणी में आता है।

न्यायाधीश ने कहा है कि अभियुक्त को मृत्यु दंड देने पर ही न्याय सम्भव है ताकि समाज स्वयं को और अपने बच्चों को ऐसे नरपिशाचों से बचा सके। न्यायाधीश श्री यादव ने धारा 302 आईपीसी तथा 376 ए बी सपथित 3(2) (5) एससी एसटी एक्ट में मृत दंड देते हुए कहा कि अभियुक्त वीरेन्द्र बघेल को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाय जब तक उसका दम न निकल जाये।

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