संगीन मामलों में घिरे सभासद बेटे समेत हुए रिहा-हाईकोर्ट से मिली जमानत

हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के बाद आज दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया है

Update: 2022-07-30 08:15 GMT

मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद के सभासद प्रवीण पीटर तथा उसके बेटे शैंकी को हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के बाद आज दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर निकलकर आए पिता-पुत्र सीधे अपने घर पहुंचे।

शनिवार को जिला कारागार में कई संगीन मामलों में बंद नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के सभासद प्रवीण पीटर एवं उनके बेटे शैंकी को हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के बाद रिहा कर दिया गया है। कारोबारी मनीष गुप्ता की ओर से नगर पालिका परिषद के सभासद प्रवीण पीटर तथा उसके पुत्र शैंकी के अलावा रालोद नेत्री पायल माहेश्वरी एवं उनके पति संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव जीवा समेत नौ लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन सभी 9 आरोपियों में से केवल नगर पालिका के सभासद प्रवीण पीटर तथा उसका पुत्र शैंकी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। कई आरोपियों को पहले ही एंटी सिपेटरी बेल मिल चुकी है।

आज शनिवार को सभासद प्रवीण पीटर तथा उसके बेटे शैंकी को हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है।

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