शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए इस तिथि तक छात्र-छात्राएं करें आवेदन
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके अब इसके लिए आवेदन भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई है।
लखनऊ। इंटरमीडिएट से लेकर चिकित्सक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ओर से शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत फीस के भुगतान के लिए एक बड़ा मौका उपलब्ध कराया गया है। सामान्य वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके अब इसके लिए आवेदन भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई है।
प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से आगामी 8 नवंबर तक शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छात्र-छात्राओं से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आवेदन कर्ता ने किसी कॉलेज, स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो।
आवेदक के माता-पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सामान्य और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के परिवार की सालाना आय 200000 रूपये होनी चाहिए और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सालाना आय 2.5 लाख रुपए होना जरूरी है। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करानी होगी। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में आधार नंबर भरना अनिवार्य होगा। आधार नंबर के ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाएगा।