जेलों में नहीं पहुंचे पैरोल पर छूटे बंदियों की अब होगी गिरफ्तारी

निर्धारित अवधि में जेलों में नहीं पहुंचे पैरोल पर छूटे बंदियों की अब होगी गिरफ्तारी

Update: 2020-11-30 12:44 GMT

लखनऊ। कोरोना महामारी के कारण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद पैरोल पर छोडे गए बंदियों की वापसी के लिए तयशुदा अवधि के भीतर पुनः वापिस कारागार न पहुंचने वाले बंदियों की अब धर-पकड़ होगी। ऐसे बंदियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के निर्देश शासन द्वारा पुलिस को दिए गए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना काल में जेलों में निरूद्ध सजायाफ्ता बंदियों को पैरोल पर छोड़े जाने के निर्देश दिए गए थे। जिसके अनुपालन मे उत्तर-प्रदेश की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कुल 2256 सजायाफ्ता बन्दियों को प्रदेश की जेलों से 8 सप्ताह की विशेष पैरोल पर रिहा किए जाने की संस्तुति की गई थी। जिसे बाद में 8 -8 सप्ताह के लिए तीन बार बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 19-11-2020 को जारी आदेशों के तहत उपरोक्त रिहा किये गए बंदियों को 3 दिन के अंदर कारागार में दाखिल होने का निर्देश दिया गया था। 

जिसके अनुपालन में वर्तमान में पैरोल पर रिहा हुए सिद्धदोष बंदियों को पुनः कारागार में दाखिल कराया जा रहा है। रिहा किए गए 2256 बन्दियों में से पैरोल के दौरान 04 की मृत्यु हो गयी। जबकि 136 की अंतिम रूप से रिहाई हो गयी। रिहा किए गए बंदियों में से अब 56 अन्य वाद में जेल में निरुध्द है।

उपरोक्त 193 को छोड़कर शेष 2063 बन्दियों को पुनः जेल में दाखिल होना था .

जिनमें से प्रतिदिन निरंतर पैरोल पे रिहा हुए बन्दी जेलों में दाखिल हो रहे हैं। सोमवार तक कुल 693 बन्दी विभिन्न जेलों में वापस आ चुके हैं । जबकि शेष बचे 1370 बन्दियों को अभी जेलों में दाखिल होना है। अब बाकी बचे बंदियों को गिरफ्तार करके जेलों में पुनः निरुध्द कराए जाने हेतु नियमानुसार सम्बंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जेल अधीक्षकों द्वारा पत्र भेजे गए हैं ।.

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