अब यूपी में जब्त होगी गैंगस्टरों की संपत्ति-पहली बार नियमावली लागू

माफियाओं एवं अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से अब अपराधियों के खिलाफ

Update: 2022-01-05 07:39 GMT

लखनऊ। माफियाओं एवं अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से अब अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही होने पर सीधे-सीधे उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। पहले के नियमों में संपत्ति जब्त करना एक वैकल्पिक प्रकल्प था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू की गई गैंगस्टर नियमावली 2021 को लेकर स्थानीय स्तर पर डीएम की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर में बुलाई गई पुलिस अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों की बैठक में सरकार की ओर से जारी की गई नई नियमावली के बारे में जानकारी दी गई है। अब संपत्ति जब्ती की रिपोर्ट आने पर जिला अधिकारी स्वयं या किसी विधि अधिकारी से संबंधित गैंगस्टर की संपत्ति की जांच करा सकते हैं। अपराधियों में डर पैदा करने के लिए गैंगस्टर नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। धारा 376डी यानी गैंगरेप 302, 395, 396 और धारा 397 के तहत आने वाले अपराधियों के खिलाफ तुरंत गैंगस्टर लगाया जा सकेगा। जबकि पुरानी व्यवस्था में कितनी भी गंभीर धाराएं हो, गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए एक से अधिक केस का होना जरूरी होता था। जिला अधिकारी की अनुमति से इस तरह के अपराधों में शामिल नाबालिग के खिलाफ भी अब कार्रवाई हो सकेगी। नियमावली के अनुसार यदि गैंगचार्ट में नाम नहीं है और विवेचना के दौरान यह बात निकलकर सामने आती है कि किसी की अपराध में उसकी संलिप्तता रही है या उसने अपराधी का किसी रूप में सहयोग किया है तो जिला अधिकारी की अनुमति से उसका नाम गैंगस्टर में जोड़कर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।



 


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